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अशकà¥à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¯à¤¿à¥‹à¤‚ को विशेषतः मानसिक बीमारी और मनोबधिता जैसे अनà¥à¤¯ अवरोधें से जूà¤à¤¨à¥‡ वालों को पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ वह देखरेख नहीं मिल पाती जो कि उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ मिलनी चाहिà¤à¥¤ उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ अलग रखा जाता हैं और उनको केवल समाज कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ के पितृ सà¥à¤²à¤ नजरिये से देखा जाता है जो उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ केवल उन लोगों के रूप में दरà¥à¤¶à¤¾à¤¤à¤¾ है जिनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ राजà¥à¤¯ à¤à¤µà¤‚ समाज दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ विशेष सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ की आवशà¥à¤¯à¤•ता है। अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¯à¤¿à¥‹à¤‚ के अधिकार (सी.आर.पी.डी) 2008 के सयà¥à¤‚कà¥à¤¤ राषà¥à¤Ÿà¥à¤° करार पर à¤à¤¾à¤°à¤¤ à¤à¤• हसà¥à¤¤à¤¾à¤•à¥à¤·à¤°à¥€ है और तबसे हमारा देश इस करार के अनà¥à¤¸à¤®à¤°à¥à¤¥à¤¨ में है, यह हमारे विधिक तंतà¥à¤° के लिठअनिवारà¥à¤¯ है कि वह सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करे कि अशकà¥à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¯à¤¿à¥‹à¤‚ (मानसिक रूप से असà¥à¤µà¤¸à¥à¤¥ à¤à¤µà¤‚ मानसिक रूप से अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ सहित) अपने मानव अधिकारों और मौलिक सà¥à¤µà¤¤à¤‚तà¥à¤°à¤¤à¤¾ को अनà¥à¤¯ लोगों के साथ समानता के आधार पर उपà¤à¥‹à¤— कर पा रहे हैं और यह à¤à¥€ सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ किया जाठकि उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ विधि के समकà¥à¤· समान मानà¥à¤¯à¤¤à¤¾ और विधि से समान रकà¥à¤·à¤¾ मिले। इसके आगे यह करार हमसे यह à¤à¥€ चाहता है कि अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को अनà¥à¤¯ लोगों के साथ बराबरी के आधार पर नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ तक पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¤¶à¤¾à¤²à¥€ अà¤à¤¿à¤—मन मिलें।
विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत वह वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ जिनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ (समान अवसर, अधिकारों की रकà¥à¤·à¤¾ और पूरà¥à¤£ सहà¤à¤¾à¤—िता) अधिनियम, 1995 के तहत परिà¤à¤¾à¤·à¤¿à¤¤ किया गया है और जिनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (फ) के अरà¥à¤¥ में मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤² अथवा मनोचिकितà¥à¤¸à¤• नरà¥à¤¸à¤¿à¤‚ग होम में रखा गया है, विधिक सेवाओं के हकदार हैं। इसलिठनालसा (NALSA) ने विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण अधिनियम, 1987 की धारा 4(b) के अंरà¥à¤¤à¤—त सशकà¥à¤¤ अपने अधिकार से मानसिक रोगी और मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¤¶à¤¾à¤²à¥€ विधिक सेवाà¤à¤‚ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करने के लिठवरà¥à¤· 2010 में à¤à¤• योजना बनाई थी।
हालाà¤à¤•ि, योजना सबसे पहले 2010 में शà¥à¤°à¥‚ हà¥à¤ˆ थी, परनà¥à¤¤à¥ सà¤à¥€ राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ कारà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¯à¤¨ रिपोरà¥à¤Ÿà¥‹à¤‚ से यह लगता है कि इन उपेकà¥à¤·à¤¿à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¯à¤¿à¥‹à¤‚ को नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ तक पहà¥à¤à¤šà¤¨à¥‡ के लिठसकà¥à¤·à¤® करने वाले राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण/विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करने वाली सेवाओं को मजबूत करने के लिठउनका पà¥à¤¨à¤°à¤¾à¤µà¤²à¥‹à¤•न करने की आवशà¥à¤¯à¤•ता है। यहाठइन लोगों तक पहà¥à¤à¤šà¤¨à¥‡ के लिठअगà¥à¤° सकà¥à¤°à¤¿à¤¯ रूप से अà¤à¤¿à¤—मन की अतà¥à¤¯à¤‚त आवशà¥à¤¯à¤•ता है। अब तक विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ सिरà¥à¤« उन तक पहचे मामलों में ही सहायता पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ कर रही है फिर à¤à¥€, नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ संबंधी गतिविधियाठमें अब à¤à¥€ बहà¥à¤¤ कà¥à¤› करना बाकी है। इसी पृषà¥à¤ à¤à¥‚मि में मानसिक रूप से असà¥à¤µà¤¸à¥à¤¥ à¤à¤µà¤‚ मानसिक रूप से अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के लिठविधिक सेवा की नई योजना नालसा मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के लिठविधिक सेवाà¤à¤‚ योजना, 2015 बनाई गई है।
योजना के उदà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥à¤¯
इस योजना में वें नये मारà¥à¤—दरà¥à¤¶à¤¨ समà¥à¤®à¤¿à¤²à¤¿à¤¤ है जिनका पालन विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ (राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण, जिला विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण, तालà¥à¤• विधिक सेवा समितियों, उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ विधिक सेवा समितियों, उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ विधिक सेवा समिति) दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ मानसिक रूप से असà¥à¤µà¤¸à¥à¤¥ तथा मानसिक रूप से अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को विधिक सेवाà¤à¤‚ देते समय किया जाना चाहिà¤à¥¤ इसका उदà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥à¤¯ यह सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करना है कि मानसिक रूप से असà¥à¤µà¤¸à¥à¤¥ अथवा मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ कलंकित लोग नहीं है और उनके साथ à¤à¤¸à¤¾ ही वà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤° किया जाà¤à¤—ा जैसा किसी अनà¥à¤¯ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ से, जिसे उसके हक के सà¤à¥€ अधिकारों को पà¥à¤°à¤µà¥ƒà¤¤ करने में सहायता मिलती है और जैसा कि उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ विधि दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ आशà¥à¤µà¤¾à¤¸à¤¿à¤¤ किया गया है।
अरà¥à¤¦à¥à¤§-विधिक सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवी, विधिक सेवा कà¥à¤²à¥€à¤¨à¤¿à¤•, फà¥à¤°à¤‚ट ऑफिस, पैनल अधिवकà¥à¤¤à¤¾ और पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤§à¤¾à¤°à¤• अधिवकà¥à¤¤à¤¾ जैसे शबà¥à¤¦à¥‹à¤‚ का अरà¥à¤¥ वही रहेगा जैसा कि राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण निःशà¥à¤²à¥à¤• और सकà¥à¤·à¤® विनिमयन, 2010 और राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण (विधिक सहायता कà¥à¤²à¤¿à¤¨à¤¿à¤•) विनिमयन, 2011 नालसा की पैरा लीगल वालंटियरà¥à¤¸ (संशोधित) योजना- पैरा लीगल वालंटियरà¥à¤¸ पà¥à¤°à¤¶à¤¿à¤•à¥à¤·à¤£ मॅाडयूल के तहत परिà¤à¤¾à¤·à¤¿à¤¤ हैं।
à¤à¤¾à¤— - 1
सिदà¥à¤§à¤¾à¤‚त
मानसिक रूप से असà¥à¤µà¤¸à¥à¤¥ अथवा मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के साथ वà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤° करते हà¥à¤, विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को निमà¥à¤¨à¤²à¤¿à¤–ित कारकों को धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में रखना चाहिठ-
मानसिक बीमारी साधà¥à¤¯ है- विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को इस बात का धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ रखना चाहिठकि मानसिक बीमारी उचित दवाई à¤à¤µà¤‚ देखरेख के साथ साधà¥à¤¯ है।
मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿, मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ नहीं हैं- मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿, मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ के विकासातà¥à¤®à¤• विकारों के कारण पीड़ित है। मानसिक विकास में कमी (à¤à¤®.आर) की पà¥à¤°à¤•ृति सà¥à¤¥à¤¾à¤ˆ होती है और यह साधà¥à¤¯ नहीं है। ठीक इसी तरह सà¥à¤µà¤²à¥€à¤¨à¤¤à¤¾ (आटिजà¥à¤®) और दिमागी पकà¥à¤·à¤¾à¤˜à¤¾à¤¤à¥¤ यह सब, इसीलिठअशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ (समान अवसर, अधिकारों की रकà¥à¤·à¤¾ à¤à¤µà¤‚ पूरà¥à¤£ सहà¤à¤¾à¤—िता) अधिनियम, 1995 (अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ अधिनियम) धारा 2 के तहत अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ माने जाते हैं। मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ हेतॠसंवैधानिक पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ हैं (i) अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ अधिनियम, 1995 और (ii) सà¥à¤µà¤ªà¤°à¤¾à¤¯à¤£à¤¤à¤¾ (आटिजà¥à¤®),पà¥à¤°à¤®à¤¸à¥à¤¤à¤¿à¤• घात, मानसिक मनà¥à¤¦à¤¤à¤¾ और बहà¥-विकलांगतागà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ के लिठराषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ नà¥à¤¯à¤¾à¤¸ अधिनियम, 1999
मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ सà¤à¥€ मानवीय अधिकार और मौलिक सà¥à¤µà¤¤à¤‚तà¥à¤°à¤¤à¤¾ के हकदार हैं -मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को विधिक सेवाà¤à¤‚ देते समय, विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ का यह मà¥à¤–à¥à¤¯ सरोकार होना चाहिठकि इन वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के मानवीय अधिकारों और मौलिक सà¥à¤µà¤¤à¤‚तà¥à¤°à¤¤à¤¾ को पà¥à¤°à¥‹à¤¤à¥à¤¸à¤¾à¤¹à¤¿à¤¤ à¤à¤µà¤‚ रकà¥à¤·à¤¿à¤¤ किया जाये और यह सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ किया जाये कि वह अपने मानवीय अधिकारों और मौलिक सà¥à¤µà¤¤à¤‚तà¥à¤°à¤¤à¤¾ का पूरà¥à¤£ और समान आनंद ले सके।
मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की जनà¥à¤®à¤¸à¤¿à¤¦à¥à¤§ गरिमा के लिठसमà¥à¤®à¤¾à¤¨ -विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ को मानसिक बीमार और मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की जनà¥à¤®à¤¸à¤¿à¤¦à¥à¤§ गरिमा, वैयकà¥à¤¤à¤¿à¤• सà¥à¤µà¤¾à¤¯à¤¤à¥à¤¤à¤¤à¤¾ सहित सà¥à¤µà¤¤à¤‚तà¥à¤°à¤¤à¤¾ के समà¥à¤®à¤¾à¤¨ को बà¥à¤¾à¤µà¤¾ देना चाहिà¤à¥¤
गैर पकà¥à¤·à¤ªà¤¾à¤¤- विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को मानसिक रूप से बीमार तथा मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के साथ मातà¥à¤°à¤¾ उनकी मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ की सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ के कारण à¤à¥‡à¤¦-à¤à¤¾à¤µ नहीं करना चाहिà¤, बलà¥à¤•ि उनके साथ अतà¥à¤¯à¤‚त संवेदनशीलता और देखà¤à¤¾à¤² के साथ वà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤° करना चाहिà¤à¥¤
परà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥à¤¤ आवास -विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को à¤à¤¸à¥‡ पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को बनाना चाहिठजो मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के लिठपरà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥à¤¤ आवास और उनको पà¥à¤°à¤¦à¤¤à¥à¤¤ किसी à¤à¥€ योजना, कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤®, सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ अथवा सेवा तक समान अà¤à¤¿à¤—मन को सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करें।
मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ का उपचार पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करने का अधिकार à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ संविधान के अनà¥à¤›à¥‡à¤¦ 21 से उतà¥à¤ªà¤¨à¥à¤¨ उपचार à¤à¤µà¤‚ उचित सà¥à¤µà¤¾à¤¥à¥à¤¯ की देखरेख का अधिकार सà¤à¥€ मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ पर समान रूप से लागू होता है। मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ तो जानकारी के अà¤à¤¾à¤µ के कारण या अंधविशà¥à¤µà¤¾à¤¸ अथवा साधनों के अà¤à¤¾à¤µ अथवा कलंक इतà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¿ से उपजे अवैध परिरोध के कारण उपचार पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करने में वंचित रह जाते हैं। इसलिठविधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करना चाहिठकि à¤à¤¸à¥‡ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿, मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अधिनियम, 1987 के अधà¥à¤¯à¤¾à¤¯-iv में लागू पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ के माधà¥à¤¯à¤® से मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤²à¥‹à¤‚ अथवा मनोचिकितà¥à¤¸à¤• नरà¥à¤¸à¤¿à¤‚ग होम में उपचार की उपलबà¥à¤§ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤“ं तक सà¥à¤—मतापूरà¥à¤µà¤• अà¤à¤¿à¤—मन कर सकें।
उपचार हेतॠसंसूचित सहमति -विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ कर लेना चाहिठकि जब कोई वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ मानसिक बीमारी के उपचार के अधà¥à¤¯à¤¾à¤§à¥€à¤¨ हो, तो उसकी संसूचित सहमति पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ कर लें। यदि कोई वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤¸à¥€ सहमति देने में असकà¥à¤·à¤® है तो उसके रिशà¥à¤¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥‹à¤‚ या मितà¥à¤°à¥‹à¤‚ की संसूचित सहमति होनी चाहिठऔर इनकी अनà¥à¤ªà¤¸à¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ में, मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अधिनियम, 1987 के अधà¥à¤¯à¤¾à¤¯ v के à¤à¤¾à¤—-ii के तहत नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ की संतà¥à¤·à¥à¤Ÿà¤¿ को सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ कर लेना चाहिà¤à¥¤
मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के शोषण और उतà¥à¤ªà¥€à¥œà¤¨ की रोकथाम -मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ में खास तौर पर मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ महिलायें à¤à¤¸à¥‡ अति संवेदनशील समूह है जिनका शोषण संà¤à¤µà¤¤à¤ƒ अधिक होता है। इसलिठविधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को उनके यौन उतà¥à¤ªà¥€à¥œà¤¨ सहित शोषण की रोकथाम करने में सहायता करनी चाहिठऔर दà¥à¤°à¥à¤µà¥à¤¯à¤µà¥à¤¹à¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ à¤à¤µà¤‚ शोषकों के विरà¥à¤¦à¥à¤§ कानूनी कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¥€ à¤à¥€ करनी चाहिà¤à¥¤
मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ और मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ सामानà¥à¤¯à¤¤à¤ƒ अपनी मानसिक दशा की चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ के कारण सूचना का लाà¤à¤•ारी ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। इसलिठउनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ सरà¥à¤µà¥‹à¤¤à¥à¤•ृषà¥à¤Ÿ विधिक साकà¥à¤·à¤°à¤¤à¤¾ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ नहीं की जा सकती जो उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करने में सशकà¥à¤¤ बनाये। इसलिà¤, विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को विधि के संबंध में, उनकी कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾à¤“ं और आवशà¥à¤¯à¤•ताओं को, सामूहिकता के साथ-साथ वैयकà¥à¤¤à¤¿à¤• आधार पर मूलà¥à¤¯à¤¾à¤‚कन तथा परीकà¥à¤·à¤£ करना चाहिठऔर à¤à¤¸à¥€ जरà¥à¤°à¤¤à¥‹à¤‚ को विधिक सेवा देकर पूरा करना चाहिà¤à¥¤
à¤à¤¾à¤—-II
मनोचिकितà¥à¤¸à¤• à¤à¤µà¤¨à¥‹à¤‚, असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤²à¥‹à¤‚ à¤à¤µà¤‚ अनà¥à¤¯ à¤à¤¸à¥‡ ही समान जगहों और कारागारों में मानसिक बीमार तथा मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को विधिक सेवा -
मानसिक बीमार और मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¯à¤¿à¥‹à¤‚ को गैर-अपराधी पागलों के शीरà¥à¤· के तहत कारागारों में रखा जाता था। माननीय à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ ने (फौजदारी याचिका सं.237/1989) शीरà¥à¤·à¤• शीला बरसे बनाम à¤à¤¾à¤°à¤¤ सरकार à¤à¤µà¤‚ अनà¥à¤¯ में अपने निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ इस पà¥à¤°à¤¥à¤¾ को अवमानित किया और आदेश सà¥à¤¨à¤¾à¤¯à¤¾ कि गैर-अपराधी मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को कारागारों में कैद करना अवैध और असंवैधानिक है। माननीय à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ ने यह à¤à¥€ घोषणा की कि अबसे केवल नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• दंडाधिकारी ही किसी वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ को, जो मानसिक बीमार है, उपचार हेतॠसà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¿à¤¤ अà¤à¤¿à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ में à¤à¥‡à¤œ सकेंगे, कोई कारà¥à¤¯à¤ªà¤¾à¤²à¤• दंडाधिकारी नहीं। नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• दंडाधिकारी को à¤à¤¸à¤¾ करने के लिठसबसे पहले किसी वà¥à¤¯à¤¾à¤¸à¤¾à¤¯à¤¿à¤• अथवा मनोचिकितà¥à¤¸à¤• से सलाह मांगनी पड़ेगी। नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• दंडाधिकारी को यह à¤à¥€ चाहिठकि वह माननीय उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤°, माननीय उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ को उन मामलों के संबंध मे तà¥à¤°à¥Œà¤®à¤¾à¤¸à¤¿à¤• रिपोरà¥à¤Ÿ à¤à¥‡à¤œà¥‡à¤‚ जिनमे जाà¤à¤š पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥â€Œ à¤à¤¸à¥‡ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¿à¤¤ अà¤à¤¿à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ की जगहों पर à¤à¥‡à¤œà¤¨à¥‡ तथा उसके बाद आगे पहल करने संबंधी कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¥€ की गयी हो।
à¤à¤¾à¤°à¤¤ के उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ ने पà¥à¤°à¤•रणों के अà¤à¤¿à¤²à¥‡à¤–ों को पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ मे इस अनà¥à¤°à¥‹à¤§ के साथ सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¤¾à¤‚तरित कर दिया है कि उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ अà¤à¤¿à¤²à¥‡à¤–ों को जनहित याचिका के रूप में दरà¥à¤œ करेंगे, जिसमें उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ विधिक सेवा समिति को याचिकाकरà¥à¤¤à¤¾ के रूप में मानेंगे, जिससे उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ को à¤à¤¾à¤°à¤¤ के उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ और आदेशों à¤à¤µà¤‚ उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ समय-समय पर पारित आदेशों के मामलों में अनà¥à¤µà¥€à¤•à¥à¤·à¤£ à¤à¤µà¤‚ अनà¥à¤ªà¤¾à¤²à¤¨ में सहायता होगी।
आवशà¥à¤¯à¤• कदम
à¤à¤¾à¤°à¤¤ के उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ का पालन करने हेतà¥, निमà¥à¤¨à¤²à¤¿à¤–ित कदम उठाने की आवशà¥à¤¯à¤•ता हैं -
कारागारों में
राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण को सबसे पहले सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करना चाहिठकि जनहित याचिका उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ में दरà¥à¤œ हो और à¤à¤• माननीय नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤§à¥€à¤¶ को मामले के निपटान के लिठमनोनीत करना चाहिà¤, जैसे कि à¤à¤¾à¤°à¤¤ के उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¤¿à¤¤ है।
राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण सà¤à¥€ कारागारों में राजà¥à¤¯ मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण (à¤à¤¸.à¤à¤®.à¤à¤š.à¤) अथवा उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ गठित कोई à¤à¥€ अनà¥à¤¯ दल की सहायता के साथ निरीकà¥à¤·à¤£ करेंगे अथवा उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ के तहत यह à¤à¥€ सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करेंगे कि कà¥à¤¯à¤¾ कारागारों में कोई मानसिक बीमार और मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ है और यदि हैं, तो उनके सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¤¾à¤‚तरण और उनके उपचार से संबंधित उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ से ततà¥à¤•ाल उचित निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶ लेंगे।
राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण, राजà¥à¤¯ मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण (à¤à¤¸.à¤à¤®.à¤à¤š.à¤) के साथ समनà¥à¤µà¤¯ करके मनोवैजà¥à¤žà¤¾à¤¨à¤¿à¤•ों/मनोचिकितà¥à¤¸à¤•ों/परामरà¥à¤¶à¤¦à¤¾à¤¤à¤¾à¤“ं का à¤à¤• दल गठित कर कारागारों में दौरा करेंगे और कैदियों की मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ की हालत की जाà¤à¤š करेंगे। दल दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ आवशà¥à¤¯à¤• जाà¤à¤š के आधार पर राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण, कैदियों के मनोवैजà¥à¤žà¤¾à¤¨à¤¿à¤•ों अथवा मनोचिकितà¥à¤¸à¤•ों दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ उपचार को सà¥à¤—म करने हेतॠआवशà¥à¤¯à¤• संशोधनातà¥à¤®à¤• कदम उठाà¤à¤‚गे।
नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• दंडाधिकारी को यह à¤à¥€ चाहिठकि वह माननीय उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤°, माननीय उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ को उन मामलों के संबंध मे तà¥à¤°à¥Œà¤®à¤¾à¤¸à¤¿à¤• रिपोरà¥à¤Ÿ à¤à¥‡à¤œà¥‡à¤‚ जिनमे जाà¤à¤š पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥â€Œ à¤à¤¸à¥‡ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¿à¤¤ अà¤à¤¿à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ की जगहों पर à¤à¥‡à¤œà¤¨à¥‡ तथा उसके बाद आगे पहल करने संबंधी कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¥€ की गयी हो। à¤à¤¸à¥€ पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• रिपोरà¥à¤Ÿ नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• दंडाधिकारी दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण को दी जायेगी, तब उस पर राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ यह सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ किया जायेगा कि कथित तà¥à¤°à¥Œà¤®à¤¾à¤¸à¤¿à¤• रिपोरà¥à¤Ÿ, माननीय उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के मनोनीत नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤§à¥€à¤¶ के धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ मे लायी जाये और इस तरह उनसे सामानà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¥ƒà¤¤à¤¿ के मामलों मे अथवा किसी विशिषà¥à¤Ÿ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के मामले में अथवा विवादों के समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§ मे यथावशà¥à¤¯à¤• निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶ तथा आदेश पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ किया जाये। राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण à¤à¤¸à¤¾ कोई à¤à¥€ आदेश अथवा निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶ जारी होने की सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ में, संबंधित जिला विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण /तालà¥à¤•ा विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण को आवशà¥à¤¯à¤• सहायता पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¯ हेतॠव उसके परिपालन का अनà¥à¤µà¥€à¤•à¥à¤·à¤£ सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करने हेतॠअधिसूचित करेगा, और à¤à¤¸à¥‡ किसी à¤à¥€ आदेश या निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶ के परिपालन में होने वाली अवमानना को मनोनीत नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤§à¥€à¤¶ के धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में लाà¤à¤—ा।
मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤², à¤à¤µà¤¨ और सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤à¤ -
राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण अधिनियम की धारा 37 के तहत, उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ को, राजà¥à¤¯ सरकार अथवा निजी संसà¥à¤¥à¤¾ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ चालित, सà¤à¥€ मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤²à¥‹à¤‚, à¤à¤µà¤¨à¥‹à¤‚ à¤à¤µà¤‚ à¤à¤¸à¥‡ ही सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚ में, आगà¥à¤¨à¥à¤¤à¤• बोरà¥à¤¡ का गठन करने के लिठअनà¥à¤°à¥‹à¤§ करेंगा जिसमें राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण /जिला विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण के सदसà¥à¤¯ सचिव/पूरà¥à¤£à¤•ालिक सचिव à¤à¥€ सदसà¥à¤¯ होंगे। आगà¥à¤¨à¥à¤¤à¤• बोरà¥à¤¡ को इन जगहों का नियमित दौरा कर के इन सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚, à¤à¤µà¤¨à¥‹à¤‚ या असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤²à¥‹à¤‚ में रहने वाले वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के जीवन परिसà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ का मूलà¥à¤¯à¤¾à¤‚कन करना होगा।
राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण /आगनà¥à¤¤à¥à¤• बोरà¥à¤¡ को इन असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤²à¥‹à¤‚, à¤à¤µà¤¨à¥‹à¤‚ à¤à¤µà¤‚ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚ के रोगियों का पà¥à¤¨à¤°à¥à¤µà¤¿à¤²à¥‹à¤•न करना चाहिठकि कà¥à¤¯à¤¾ यहाठà¤à¤¸à¥‡ उपचारित वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ हैं, जिनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ उनके परिवार वाले वापस घर ले जाने के अनिचà¥à¤›à¥à¤• हैं अथवा वह खà¥à¤¦ अपने परिवार से संपरà¥à¤• नहीं कर पा रहे है। जब à¤à¥€ राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण /जिला विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण अथवा आगà¥à¤¨à¥à¤¤à¤• बोरà¥à¤¡ à¤à¤¸à¥‡ रोगियों का पता लगाà¤à¤‚, राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण /जिला विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण को इनके पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¤¾à¤µà¤°à¥à¤¤à¤¨ हेतॠसà¤à¥€ कदम उठाने चाहिà¤, जिसमें उपचारित वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ का अपने परिवार के साथ पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¤¾à¤µà¤°à¥à¤¤à¤¨ हेतॠनà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ से आदेश लेने में विधिक पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿à¤¤à¥à¤µ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करना à¤à¥€ शामिल होगा।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨, à¤à¤¸à¥‡ मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤²à¥‹à¤‚, à¤à¤µà¤¨à¥‹à¤‚ या सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚ का दौरा करते समय रोगियों, चिकितà¥à¤¸à¤•ों और सà¥à¤Ÿà¤¾à¤ªà¤« के साथ बातचीत करते हà¥à¤ सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करेंगे कि कà¥à¤¯à¤¾ यहाठपर कोई à¤à¤¸à¥‡ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ à¤à¥€ है जो बल पूरà¥à¤£ दाखिले के पीड़ित है। à¤à¤¸à¥‡ मामलों में, à¤à¤¸à¥‡ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤²à¥‹à¤‚ या à¤à¤µà¤¨à¥‹à¤‚ या सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚ से उनकी रिहाई हेतॠविधिक सेवाà¤à¤ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ की जायेगी।
राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण/जिला विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण को मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤²à¥‹à¤‚, à¤à¤µà¤¨à¥‹à¤‚ और सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚ में, मानसिक बीमार/मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ और उनके परिवार वालों को मानसिक बीमार और मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ से संबंधित विधिक विषयों पर विधिक सहायता पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करने के उदà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥à¤¯ से विधिक सेवा कà¥à¤²à¥€à¤¨à¤¿à¤• को सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ करना चाहिà¤à¥¤
à¤à¤¸à¥‡ विधिक सेवा कà¥à¤²à¥€à¤¨à¤¿à¤• को अरà¥à¤¦à¥à¤§à¤µà¤¿à¤§à¤¿à¤• सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवकों à¤à¤µà¤‚ पैनल अधिवकà¥à¤¤à¤¾à¤“ं दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ संचालित किया जाना चाहिठजो à¤à¤¸à¥‡ विषयों तथा वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के पà¥à¤°à¤¤à¤¿ संवेदनशील हो।
मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¤¯ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚ में चिकितà¥à¤¸à¤•ो, नरà¥à¤¸à¥‹ à¤à¤µà¤‚ अनà¥à¤¯ अरà¥à¤¦à¥à¤§( चिकितà¥à¤¸à¤¾ करà¥à¤®à¤¿à¤°à¥à¤¯à¥‹/पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨à¤¿à¤• सà¥à¤Ÿà¤¾à¤ªà¤« को अरà¥à¤¦à¥à¤§-विधिक सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवी के रूप में पà¥à¤°à¤¶à¤¿à¤•à¥à¤·à¤¿à¤¤ करना उचित रहेगा ताकि मानसिक बीमार, मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ को धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में रखते हà¥à¤ बेहतर विधिक सेवाà¤à¤ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ की जा सकें।
कà¥à¤²à¤¿à¤¨à¤¿à¤•ों को सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करना चाहिठकि मानसिक बीमार और मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के लिठनिरà¥à¤®à¤¿à¤¤ à¤à¤µà¤¨à¥‹à¤‚ में उनको अपने जीवन-यापन तथा धनारà¥à¤œà¤¨ में सहायता या खà¥à¤¦ को आतà¥à¤®à¤¨à¤¿à¤°à¥à¤à¤° बनाने हेतॠउचित कौशलो को सिखने के उचित सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤à¤ मिलें। विधिक सेवासंसà¥à¤¥à¤¾à¤¨, यथावशà¥à¤¯à¤•, सरकार अथवा उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के पास à¤à¥€, à¤à¤¸à¥€ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤“ं की उपलबà¥à¤§à¥à¤¤à¤¾ को सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ कराने हेतॠउचित निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ के लिठजा सकते हैं।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को चाहिये कि वह मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को सà¥à¤µà¤²à¥€à¤¨à¤¤à¤¾, दिमागी पकà¥à¤·à¤¾à¤˜à¤¾à¤¤, मानसिक गति में कमी और बहॠअशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के संबंध मे गठित राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ टà¥à¤°à¤¸à¥à¤Ÿ के साथ जोड़ें ताकि सà¥à¤µà¤²à¥€à¤¨à¤¤à¤¾, दिमागी पकà¥à¤·à¤¾à¤˜à¤¾à¤¤, मानसिक गति में कमी और बहॠअशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के लिà¤, राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ टà¥à¤°à¤¸à¥à¤Ÿ अधिनियम, 1999 के तहत मिलने वाली सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤à¤, इन वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ तथा इनके परिवार जनों को मिल सकें। विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ को मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ केंदà¥à¤° के अरà¥à¤¦à¥à¤§-विधिक सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवकों और अरà¥à¤¦à¥à¤§(-चिकितà¥à¤¸à¤¾à¤•रà¥à¤®à¥€/पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨à¤¿à¤• सà¥à¤Ÿà¤¾à¤« और चिकितà¥à¤¸à¤•ों के माधà¥à¤¯à¤® से रोगियों के रिशà¥à¤¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥‹à¤‚ तथा घर की पहचान करने में संलिपà¥à¤¤ होना चाहिà¤, जिसके संबंध में ततà¥à¤ªà¥à¤°à¤•ार के रिकारà¥à¤¡ में उपलबà¥à¤§ नहीं है और विà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ à¤à¤¸à¥‡ रोगियों के रिशà¥à¤¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥‹à¤‚ से समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ कर à¤à¤¸à¥‡ रोगियों को उनके अपने लोगों तक पहà¥à¤à¤šà¤¾à¤¨à¥‡ की सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ दिलाने हेतॠउचित कदम उठाये जाने चाहिà¤à¥¤
वह रोगी जो मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚, à¤à¤µà¤¨à¥‹à¤‚ और सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚ में रहते हैं, जो अपने मूल निवास à¤à¤µà¤‚ घर से दूर है, को उनके मूल निवास के निकट मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚, à¤à¤µà¤¨à¥‹à¤‚ और सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚ में सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¤¾à¤‚तरण हेतॠविधिक सहायता पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करानी चाहिà¤à¥¤ यह कारà¥à¤¯ राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण और जिला विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण की संलिपà¥à¤¤à¤¤à¤¾ के साथ होना चाहिà¤à¥¤ बेसहारा, बेघर और निःसहाय मानसिक बीमार तथा मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को विधिक सहायता मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अधिनियम, 1987, की धारा 23 के तहत किसी पà¥à¤²à¤¿à¤¸ थाने के पà¥à¤°à¤à¤¾à¤°à¥€ अधिकारी अपने थाने की सीमा के à¤à¥€à¤¤à¤° किसी à¤à¥€ आवारा मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ अथवा किसी à¤à¥€ खतरनाक मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ को पकड़ अथवा पकड़वा सकते है और तब à¤à¤¸à¥‡ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ धारा 24 के तहत दंडाधिकारी के समकà¥à¤· कथित वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ की कैद को पà¥à¤°à¤¾à¤§à¥à¤•िृत करने हेतॠगà¥à¤°à¤¹à¤£ आदेश पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करने के लिठपà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤ किये जायेंगे ताकि उसे किसी मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤² अथवा मनोचिकितà¥à¤¸à¤• नरà¥à¤¸à¤¿à¤‚ग होम में उपचार हेतॠदाखिला मिल सके।
इसी तरह, धारा 25 के तहत, यदि किसी पà¥à¤²à¤¿à¤¸ अधिकारी अथवा किसी निजी वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ को यह इस बात का पूरà¥à¤£ विशà¥à¤µà¤¾à¤¸ है कि उसके थाने या निवास की सीमाओं के à¤à¥€à¤¤à¤° किसी मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ को उचित देखरेख तथा सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ नहीं मिल पा रही है अथवा उसे उसके रिशà¥à¤¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥‹à¤‚ या अनà¥à¤¯ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹ के दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ जिनके पास à¤à¤¸à¥‡ मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ का पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° हो, दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ बà¥à¤°à¤¾ वà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤° या उपेकà¥à¤·à¤¾ की जा रही है, तो वह इस मामले को दंडाधिकारी के समकà¥à¤· रिपोरà¥à¤Ÿ कर सकते है। दंडाधिकारी गà¥à¤°à¤¹à¤£ आदेश अथवा उस वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ को दडं देने का आदेश दे सकते है जो मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ की उपेकà¥à¤·à¤¾ के लिठजिमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤¾à¤° है।
बेघर अथवा निःसहाय मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के मामले में सामानà¥à¤¯à¤¤à¤¾, किसी पंजीकृत संगठन जैसा कि सà¥à¤µà¤ªà¤°à¤¾à¤¯à¤£à¤¤à¤¾ (आटिजà¥à¤®),पà¥à¤°à¤®à¤¸à¥à¤¤à¤¿à¤• घात, मानसिक मनà¥à¤¦à¤¤à¤¾ और बहà¥-विकलांगतागà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ के लिठराषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ नà¥à¤¯à¤¾à¤¸ अधिनियम, 1999 à¤à¤µà¤‚ नियम तथा विनियमनों के तहत पंजीकृत संगठन दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ विधित सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ सà¥à¤¤à¤° को दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ रिपोरà¥à¤Ÿ किया जा सकता है। यह सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ सà¥à¤¤à¤° समिति ही है, जो उपेकà¥à¤·à¤¿à¤¤ अथवा निसहाय मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की देखरेख हेतॠउचित निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ को पारित करेगी।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ लिठजाने वाले कदम
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अधिनियम, 1987 की धारा 24 या 25 के तहत मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के सरà¥à¤µà¤¶à¥à¤°à¥‡à¤·à¥à¤ हितों का पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿à¤¤à¥à¤µ करते हà¥à¤ उसे पेश करने में सकà¥à¤·à¤® संवेदक तथा संवेदनशील विधिक सेवा अधिवकà¥à¤¤à¤¾à¤“ं का पैनल तैयार करना चाहिठजो दंडाधिकारी को मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ हेतॠआदेश देते समय सहायता पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ कर सके।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को पà¥à¤²à¤¿à¤¸ थानों में नियà¥à¤•à¥à¤¤ अपने अरà¥à¤¦à¥à¤§-विधिक सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवकों दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पà¥à¤²à¤¿à¤¸ को, मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ जो उपेकà¥à¤·à¤¿à¤¤, आवारा या निसà¥à¤¸à¤¹à¤¾à¤¯ है, राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ टà¥à¤°à¤¸à¥à¤Ÿ (सà¥à¤µà¤²à¥€à¤¨à¤¤à¤¾, दिमागी पकà¥à¤·à¤¾à¤˜à¤¾à¤¤, मानसिक गति में कमी और बहॠविकलांग) अधिनियम, 1999 की धारा 13 के तहत सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ सà¥à¤¤à¤° समिति को सà¥à¤ªà¥à¤°à¥à¤¦ करने मे सहायता करनी चाहिà¤, ताकि मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के देखरेख, सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯-लाà¤, वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त या संसà¥à¤¥à¤¾à¤—त संरकà¥à¤·à¤• की नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ जैसे इंतजामो को सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ किया जा सकें।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ को मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अधिकारियों सहित चिकितà¥à¤¸à¤•ों, पà¥à¤²à¤¿à¤¸ अधिकारियों तथा नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• दंडाधिकारियो के साथ जो कि सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ सहायक पà¥à¤°à¤•िया को विकसित करने वाली अपेकà¥à¤·à¤¿à¤¤ कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ में काम कर रहे हैं, मिलकर संवेदनशील कारà¥à¤¯à¤•रà¥à¤®à¥‹ को तैयार करना चाहिठताकि आवारा, मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को पहचाना जा सकें और पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• मामले में उनके मानवीय अधिकारों हेतॠउचित नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• आदेशों को यथावशà¥à¤¯à¤• पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ किया जा सके।
नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥€à¤¨ कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के दौरान मानसिक बीमार और मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को विधिक सहायता
मानसिक बीमार तथा मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के अधिकारों को शासित करने हेतॠदो अधिनियम हैं, मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अधिनियम, 1987 और राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ टà¥à¤°à¤¸à¥à¤Ÿ (सà¥à¤µà¤²à¥€à¤¨à¤¤à¤¾, दिमागी पकà¥à¤·à¤¾à¤˜à¤¾à¤¤, मानसिक गति में कमी और बहॠअशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ हेतà¥) अधिनियम 1999 दोनों अधिनियम दंडाधिकारी अथवा सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ सà¥à¤¤à¤° समिति, जैसा à¤à¥€ मामला हो, दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ उचित आदेशों के पारित होने के पूरà¥à¤µ सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ की अपरिहारà¥à¤¯à¤¤à¤¾ निरूपित करते हैं। यह महतà¥à¤µà¤ªà¥‚रà¥à¤£ है कि विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ इनमें अपने अरà¥à¤¦à¥à¤§ -विधिक सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवकों अथवा पैनल अधिवकà¥à¤¤à¤¾à¤“ं के माधà¥à¤¯à¤® से सहà¤à¤¾à¤—िता अवशà¥à¤¯ करें।
यह विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ का करà¥à¤¤à¥â€Œà¤µà¥à¤¯ होगा कि वह नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ में, जहाठमानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अधिनियम 1987 की धारा 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, या 28 के तहत गà¥à¤°à¤¹à¤£ आदेशों अथवा विचार करने हेतॠकोई आवेदन डाला गया हो, में अपना पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤§à¤¾à¤°à¤• / पैनल अधिवकà¥à¤¤à¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤ करे।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨, सà¤à¥€ मामलों मे à¤à¤¸à¥‡ मानसिक रोगियों के हितों की रकà¥à¤·à¤¾ के लिठसंबंधित दंडाधिकारी से आवेदन कर सकते है जिनके संबंध में गà¥à¤°à¤¹à¤£ अथवा उनà¥à¤®à¥‹à¤šà¤¨ आदेश हेतॠआवेदन दिया गया हो और जिस पर दंडाधिकारी, विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ को नोटिस दिये जाने संबंधी आवेदनों पर कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¥€ कर रहा हो।
पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤§à¤¾à¤°à¤•/पैनल अधिवकà¥à¤¤à¤¾, उन कथित मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की दशा को सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करते हà¥à¤ उसके रिशà¥à¤¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥‹à¤‚, मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤²à¥‹à¤‚ अथवा मनोचिकितà¥à¤¸à¤• नरà¥à¤¸à¤¿à¤‚ग होम या किसी अनà¥à¤¯ सकà¥à¤·à¤® वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के साथ संपरà¥à¤• रखते हà¥à¤ उनकी परिसà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के विवरण को जà¥à¤Ÿà¤¾à¤à¤‚गे, जिनके लिठनà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ में गà¥à¤°à¤¹à¤£ / रिहाई आदेश के आवेदन को डाला गया है। ताकि उचित आदेश पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ हो सके।
सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की à¤à¤• सूची रखेंगे जिनके लिठनà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚ से गà¥à¤°à¤¹à¤£ आदेश पारित हà¥à¤ हैं और संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ उन मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ का उन मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤²à¥‹à¤‚ अथवा मनोचिकितà¥à¤¸à¤• नरà¥à¤¸à¤¿à¤‚ग होमà¥à¤¸ जहाठके लिठउन वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के निरà¥à¤¦à¥à¤§ आदेश है, में उनके उपचार के विकास का à¤à¥€ अनà¥à¤µà¥€à¤•à¥à¤·à¤£ करेंगे।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ संबंधित दंडाधिकारी का धà¥à¤¯à¤¾à¤¨, à¤à¤¸à¥‡ मानसिक रोगी की ओर आकरà¥à¤·à¤¿à¤¤ करेंगें जिसे गà¥à¤°à¤¹à¤£ आदेश के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤²à¤¾ अथवा मनोचिकितà¥à¤¸à¤• नरà¥à¤¸à¤¿à¤‚ग होमà¥à¤¸ में à¤à¥‡à¤œà¤¾ गया है और जो उपचार पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥â€Œ à¤à¥€ वहीं निरà¥à¤¦à¥à¤§ है।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨, अपने अरà¥à¤¦à¥à¤§-विधिक सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवकों / पैनल / पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤§à¤¾à¤°à¤• अधिवकà¥à¤¤à¤¾à¤“ं के माधà¥à¤¯à¤® से, उपचारित सà¥à¤µà¥ˆà¤›à¤¿à¤• रोगियों की, धारा 18 के तहत अथवा किसी असà¥à¤µà¥ˆà¤›à¤¿à¤• रोगी की मदद धारा 19 के तहत रिहाई के मदद आवेदन संसà¥à¤¥à¤¿à¤¤ करने मे करेंगे।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨, अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत कà¥à¤²à¤¿à¤¨à¤¿à¤• अथवा आगà¥à¤¨à¥à¤¤à¤• बोरà¥à¤¡ के à¤à¤¾à¤— रूप के माधà¥à¤¯à¤® से मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के दाखिलों का पता लगाते रहेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚à¤à¤¿à¤• 90 दिनों से अधिक की रोक केवल नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के आदेशों के कारण ही हà¥à¤ˆ हैं।
सà¤à¥€ विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨, अधिनियम की धारा 20 के तहत, सà¤à¥€ मामलों पर यह à¤à¥€ नजर रखेंगें ताकि कोई à¤à¥€ उपचारित रोगी मनोचिकितà¥à¤¸à¤• असà¥à¤ªà¤¤à¤¾à¤², à¤à¤µà¤¨ या सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥‹à¤‚ में चूक से à¤à¥€ न रह जाà¤à¥¤ संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ को रोगी के ठीक होते ही उसकी रिहाई के लिठआवेदन डाल देना चाहिà¤à¥¤
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨, अधिनियम की धारा 23 सह पठित धारा 25 के तहत, आवारा अथवा निसहाय मानसिक बीमार वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के मामलों पर नजर रखेंगे ताकि अधिनियम की धारा 28 के तहत दंडाधिकारी दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ किसी वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ को देखरेख में रखने की आवशà¥à¤¯à¤•ता का 10 दिन में पà¥à¤¨à¤°à¥à¤µà¤¿à¤²à¥‹à¤•न सखती से किया जाठतथा à¤à¤¸à¤¾ कोई à¤à¥€ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ समय से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ निरà¥à¤¦à¥à¤§à¤¨ किया जाठजिसे अधिनियम की धारा 24 (2) (a) के तहत मानसिक बीमारी का पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£-पतà¥à¤° जारी किया जाना है।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ अपने विधिक सेवा कà¥à¤²à¤¿à¤¨à¤¿à¤• और अरà¥à¤¦à¥à¤§-विधिक सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवी तथा पैनल /पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤§à¤¾à¤°à¤• अधिवकà¥à¤¤à¤¾ के माधà¥à¤¯à¤® से रोगियों के डिसà¥à¤šà¤¾à¤°à¥à¤œ का टà¥à¤°à¥ˆà¤• रखेंगी और जब à¤à¥€ आवशà¥à¤¯à¤• हो रोगी की तरफ से पà¥à¤°à¤à¤¾à¤°à¥€ चिकितà¥à¤¸à¥€à¤¯ अधिकारी अथवा गृहण आदेश पारित करने वाले नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤²à¤¯ के समकà¥à¤· आवेदन पतà¥à¤° देने में सहयोग और सहायता करेंगे।
अधिनियम की धारा 45 और 46 के अंतरà¥à¤—त किये गये पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° अनà¥à¤ªà¤¸à¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ की अनà¥à¤®à¤¤à¤¿ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करने में विधिक सेवा कà¥à¤²à¤¿à¤¨à¤¿à¤• और अरà¥à¤¦à¥à¤§-विधिक सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवी तथा पैनल/पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤§à¤°à¤£ अधिवकà¥à¤¤à¤¾à¤—ण à¤à¤°à¥à¤¤à¥€ रोगियों को सहायता पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करेंगे। अधिनियम की धारा 49 के अंतरà¥à¤—त किये गये पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° अपील फाइल करने में à¤à¥€ उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ सहयोग करना चाहिà¤à¥¤
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ मनोबाधित वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के हितों की सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ हेतॠअधिनियम की धारा 50 के अंतरà¥à¤—त नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• जांच कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¥€ में à¤à¥€ शामिल होंगी। जिला नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤§à¥€à¤¶ से आवशà¥à¤¯à¤• रूप से अनà¥à¤°à¥‹à¤§ करेगी कि जब à¤à¥€ इनके समकà¥à¤· धारा 50 के अंतरà¥à¤—त कोई आवेदन आये तो यह विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ को नोटिस जारी करें।
जब किसी कथित मनोबाधित वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के पास संपतà¥à¤¤à¤¿ हो और मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा 1दà¥à¤§ के खंड à¤à¤¦à¥à¤§ से डीदà¥à¤§ तक में उलà¥à¤²à¤¿à¤–ित कोई à¤à¥€ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अधिनियम के अधà¥à¤¯à¤¾à¤¯ टपॠके अंतरà¥à¤—त नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• जांच कराने हेतॠआवेदन के साथ आगे नहीं आ रहा हो तो विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ कथित मनोबाधित वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की मानसिक सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿, उनकी वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त अà¤à¤¿à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ और उनकी संपतà¥à¤¤à¤¿ के पà¥à¤°à¤¬à¤‚ध के विषय में नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• जाà¤à¤š कराने हेतॠउचित कदम उठाà¤à¤‚गी। इस पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨ हेतॠविधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ मानसिक सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अधिनियम 1987 की धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (क) से (घ) में निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¤¿à¤¤ उन लोगो में से किसी à¤à¤• से लिखित रूप में संबंध सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ करेंगी और इस मामले को अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (घ) की दृषà¥à¤Ÿà¤¿ में संबंधित जिले के कलकà¥à¤Ÿà¤° अथवा राजà¥à¤¯ के महाधिवकà¥à¤¤à¤¾ के पास ले जायेंगी। विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ उपरोकà¥à¤¤ पà¥à¤°à¤•ार के मामलों मे संलिपà¥à¤¤ à¤à¤¸à¥‡ मनोबाधित वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को यथोचित पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ सहयोग के माधà¥à¤¯à¤® से विधिक सहायता पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करेंगी। जिनके संबंध मे संबंधित कलकà¥à¤Ÿà¤° दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ à¤à¤¸à¥€ कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की तैयारी à¤à¤µà¤‚ उसे अगà¥à¤°à¤¸à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ करने में सहयोग देने हेतॠअनà¥à¤°à¥‹à¤§ किया गया हो।
जब धारा 53 के अंतरà¥à¤—त वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ का कोई संरकà¥à¤·à¤• नियà¥à¤•à¥à¤¤ किया गया हो à¤à¤µà¤‚/अथवा धारा 54 के अंतरà¥à¤—त संपतà¥à¤¤à¤¿ का पà¥à¤°à¤¬à¤‚धक नियà¥à¤•à¥à¤¤ किया गया हो अथवा अधिनियम की धारा 71 à¤à¤µà¤‚ धारा 79 के अंतरà¥à¤—त à¤à¤°à¤£-पोषण का आदेश पारित किया गया हो तो विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• मà¥à¤•दमें को पैरवी करेगी à¤à¤µà¤‚ मनोबाधित वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के हितों की सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ हेतॠपà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• कारà¥à¤¯ करेंगी।
अधिनियम की धारा 76 के अंतरà¥à¤—त जैसा कि पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ है विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ अपील करने में समसà¥à¤¤ संà¤à¤µ सहयोग पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करेंगी।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤, विधिक सेवा कà¥à¤²à¥€à¤¨à¤¿à¤•ों à¤à¤µà¤‚ अरà¥à¤¦à¥à¤§-विधिक सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवकों के दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾, à¤à¤µà¤‚ विजिटरà¥à¤¸ परिषदà¥â€Œ के सदसà¥à¤¯ को समà¥à¤®à¤¿à¤²à¤¿à¤¤ करते हà¥à¤ à¤à¥à¤°à¤®à¤£ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ यह सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करेंगी कि निवासियों के मानव अधिकारों का उलà¥à¤²à¤‚घन न हो व जब à¤à¥€ à¤à¤¸à¥‡ उलà¥à¤²à¤‚घन सामने आà¤à¤ तो ये उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के समकà¥à¤· लाठजायें।
जैसा कि सà¥à¤µà¤²à¥€à¤¨à¤¤à¤¾, सà¥à¤®à¤¸à¥à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤• पकà¥à¤·à¤¾à¤˜à¤¾à¤¤, मनोबाधà¥à¤¯à¤¤à¤¾ à¤à¤µà¤‚ बहà¥à¤² अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ लोगों के कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ हेतॠराषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ अधिनियम, 1999 à¤à¤• वà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¤• अधिनियम है जो मानसिक रूप से अशकà¥à¤¤ लोगो को देख-रेख पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करता है। इसमें मानसिक रूप से अशकà¥à¤¤ लोगों के माता-पिता की देख-रेख में सहयोग को समà¥à¤®à¤²à¤¿à¤¤ करते हà¥à¤ और संरकà¥à¤·à¤• की नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ माता-पिता के देहांत के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤ मनोबाधित वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की देख-रेख à¤à¤µà¤‚ आरà¥à¤¥à¤¿à¤• सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ का पà¥à¤°à¤¬à¤‚ध करना शामिल है। यह महतà¥à¤µà¤ªà¥‚रà¥à¤£ है कि विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤‚ अधिनियम के विषय में लोगो को सूचित करे à¤à¤µà¤‚ इस का लाठउठाने में उनका सहयोग करें। संरकà¥à¤·à¤• की नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿ के मामले में अरà¥à¤¦à¥à¤§-विधिक सà¥à¤µà¤¯à¤‚ सेवी à¤à¤µà¤‚ विधिक सेवा कà¥à¤²à¤¿à¤¨à¤¿à¤• मनोबाधित वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ à¤à¤µà¤‚ उनके परिवार की सहायता करेंगी।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ मानसिक रोगियों à¤à¤µà¤‚ मानसिक रूप से अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को उनके विरासत के अधिकार, संपतà¥à¤¤à¤¿ रखने à¤à¤µà¤‚ आरà¥à¤¥à¤¿à¤• अधिकारों का आनंद लेने को सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¿à¤¤ करने में सहयोग करेंगी। मानसिक रोग à¤à¤µà¤‚ मानसिक अशकà¥à¤¤à¥à¤¤à¥à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ लोग à¤à¥€ अनà¥à¤¯ लोगो के जैसे चल à¤à¤µà¤‚ अचल समà¥à¤ªà¤¤à¥à¤¤à¤¿ की विरासत का अधिकार रखते हैं à¤à¤µà¤‚ अपने आरà¥à¤¥à¤¿à¤• मामलो पर नियंतà¥à¤°à¤£ रखने à¤à¤µà¤‚ बैंक ऋण, बंधक à¤à¤µà¤‚ अनà¥à¤¯ आरà¥à¤¥à¤¿à¤• लाà¤à¥‹à¤‚ को लेने का अधिकार रखते हैं जो उनके दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त रूप से लिया जा सकता है अथवा किसी वैसे सहयोगी वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ जो मानसिक रोग अथवा मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ से गà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ के साथ कोई हित-à¤à¥‡à¤¦ नहीं रखता हो। इसे साकार करने में विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ समसà¥à¤¤ विधिक सहायता पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करेंगी।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ वाले (सामानà¥à¤¯ अवसर, अधिकार का संरकà¥à¤·à¤£ à¤à¤µà¤‚ पूरà¥à¤£ शिरकत) अधिनियम, 1995 के अंतरà¥à¤—त समसà¥à¤¤ लाà¤à¥‹à¤‚ को उठाने में मानसिक रूप से अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की सहायता करेंगी।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ मानसिक रूप से अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ à¤à¤µà¤‚ उनके परिवारों हेतॠविà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ कलà¥à¤¯à¤¾à¤£à¤•ारी योजनाओं का पता लगाà¤à¤‚गी और इन योजनाओ के अंतरà¥à¤—त लाà¤à¥‹à¤‚ को उठाने में विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ मानसिक रूप से आशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ à¤à¤µà¤‚ उनके परिवारों की सहायता करेंगी।
जागरूकता à¤à¤µà¤‚ संवेदनशीलकरà¥à¤¤à¤¾ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤®
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ जागरूकता कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® आयोजित करेंगी विशेष रूप से गà¥à¤°à¤¾à¤®à¥€à¤£ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¥‹à¤‚ में ताकि लोगो को शिकà¥à¤·à¤¿à¤¤ किया जा सके कि मानसिक रोग उपचार योगà¥à¤¯ है और मानसिक रोग अथवा मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ से कोई कलंक जà¥à¥œà¤¾ हà¥à¤† नहीं है।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤ समाज में मानसिक रोगियों के साथ à¤à¥€ अनà¥à¤¯ लोगों के जैसे सामानà¥à¤¯ वà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤° की आवशà¥à¤¯à¤•ता बतायगीं। à¤à¤¸à¥‡ विशेष विधिक जागरूकता शिविरों म मनोचिकितà¥à¤¸à¤•ों, अधिवकà¥à¤¤à¤¾à¤—ण à¤à¤µà¤‚ सामाजिक कारà¥à¤¯à¤•रà¥à¤¤à¤¾à¤“ं की उपसà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿, शिविर में आठलोगों की मानसिक रोग à¤à¤µà¤‚ मानसिक अशकà¥à¤¤à¤¤à¤¾ के विषय में à¤à¥à¤°à¤® व à¤à¥à¤°à¤¾à¤‚तियों को दूर करने में सहायक होंगी।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤¯à¥‡à¤‚ à¤à¤¸à¥‡ शिविरों में जनता-जनारà¥à¤¦à¤¨ को à¤à¤µà¤‚ उनके परिवार वालों को मानसिक रोगियों à¤à¤µà¤‚ मानसिक रूप से अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ से संबंधित संपतà¥à¤¤à¤¿ à¤à¤µà¤‚ उनके अनà¥à¤¯ विधिक अधिकार तथा विधि के अनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ के विषय में शिकà¥à¤·à¤¿à¤¤ करेंगे।
राजà¥à¤¯ विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण, जिला विधिक सेवा पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण, जà¥à¤¯à¥‚डिसियल अकादमी के सहयोग से पà¥à¤°à¤¶à¤¿à¤•à¥à¤·à¤£ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® संयोजित कर सकते हैं ताकि नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• अधिकारियों को मानसिक रोगियों à¤à¤µà¤‚ मानसिक रूप से अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ à¤à¤µà¤‚ उनके माता-पिता, रिशà¥à¤¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥‹à¤‚ à¤à¤µà¤‚ परिवार सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ à¤à¥‡à¤²à¥‡ गये सामाजिक à¤à¤µà¤‚ विधिक समसà¥à¤¯à¤¾à¤“ं के संबंध में संवेदनशील बनाया जा सके।
à¤à¤¸à¥‡ ही कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® विधिजà¥à¤ž परिषदों के सहयोग से à¤à¥€ संयोजित किये जा सकते हैं ताकि पैनल अधिवकà¥à¤¤à¤¾à¤—ण à¤à¤µà¤‚ विधिक वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯ के अनà¥à¤¯ सदसà¥à¤¯ को संवेदनशील बनाया जा सके।
विधिक सेवा संसà¥à¤¥à¤¾à¤à¤‚ सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवी संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं à¤à¤µà¤‚ अनà¥à¤¯ सà¥à¤µà¤¯à¤‚सेवी सामाजिक संसà¥à¤¥à¤¾à¤“ं से मानसिक रोगियों à¤à¤µà¤‚ मानसिक रूप से अशकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ से जà¥à¥œà¥€ समसà¥à¤¯à¤¾à¤“ं के समाधान हेतॠसंपरà¥à¤• सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ करेंगी।
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